समाचार

ड्रोन प्रबंधन पर बीजिंग के नियम 1 मई से प्रभावी होंगे।

Mar 30, 2026 एक संदेश छोड़ें

                      ड्रोन प्रबंधन पर बीजिंग के नियम 1 मई से प्रभावी होंगे।

 

कम कीमत हेलीपोर्ट बीकन लाइट,

अनुकूलित कम तीव्रता प्रकार बी,

मध्यम तीव्रता प्रकार बी फैक्टरी,

मध्यम तीव्रता प्रकार ए कारखाना,

 

 

27 मार्च को, 16वीं बीजिंग म्यूनिसिपल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की 23वीं बैठक में "बीजिंग में मानव रहित हवाई वाहनों के प्रबंधन पर विनियम" पारित किया गया, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी होगा।

विनियम स्पष्ट करते हैं कि बीजिंग के पूरे प्रशासनिक क्षेत्र को मानव रहित हवाई वाहनों के लिए नियंत्रित हवाई क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। मानव रहित हवाई वाहनों से जुड़ी सभी बाहरी उड़ान गतिविधियों के लिए आवेदन की आवश्यकता होती है; बिना मंजूरी के कोई भी उड़ान गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती।

विनियमों का पूरा पाठ इस प्रकार है:

अनुच्छेद 1 ये विनियम बीजिंग में मानव रहित हवाई वाहनों के प्रबंधन को मजबूत करने और राजधानी की सुरक्षा की रक्षा के लिए, बीजिंग की वास्तविक स्थिति के आलोक में "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नागरिक उड्डयन कानून," "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के आतंकवाद विरोधी कानून," "मानव रहित हवाई वाहन उड़ानों के प्रबंधन पर अंतरिम विनियम" और अन्य कानूनों और प्रशासनिक नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

अनुच्छेद 2 नगरपालिका और जिला लोगों की सरकारें अपने संबंधित प्रशासनिक क्षेत्रों के भीतर मानव रहित हवाई वाहनों के प्रबंधन को मजबूत करेंगी और संबंधित विभागों से कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह करेंगी।

नगरपालिका सार्वजनिक सुरक्षा अंग बीजिंग में मानव रहित हवाई वाहनों के सुरक्षा प्रबंधन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने, सुरक्षा और रोकथाम प्रबंधन पर राष्ट्रीय और नगरपालिका नियमों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के साथ काम करने और नीति प्रचार और मार्गदर्शन सेवाओं का संचालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

नगरपालिका बाजार पर्यवेक्षण, परिवहन, आपातकालीन प्रबंधन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और ग्रामीण मामले, भूनिर्माण और हरियाली, खेल, साथ ही डाक, रेलवे, नागरिक उड्डयन और संचार विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के प्रबंधन को मजबूत करेंगे।

अनुच्छेद 3 यूएवी के मालिक प्रासंगिक राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उन्हें पंजीकृत और सक्रिय करेंगे।

मौजूदा यूएवी मालिकों को इन नियमों के कार्यान्वयन की तारीख से तीन महीने के भीतर सूचना सत्यापन पूरा करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अंगों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना होगा। यदि मालिक एक संगठन है, तो एक नामित यूएवी प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा।

सूचना सत्यापन के लिए विशिष्ट तरीके संबंधित विभागों के साथ मिलकर नगरपालिका सार्वजनिक सुरक्षा अंगों द्वारा तैयार किए जाएंगे।

अनुच्छेद 4 इस शहर के संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र को यूएवी नियंत्रित हवाई क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। यूएवी से जुड़ी सभी बाहरी उड़ान गतिविधियों के लिए आवेदन की आवश्यकता होती है; बिना मंजूरी के कोई भी उड़ान गतिविधियां नहीं की जा सकतीं।

उड़ान गतिविधि प्रबंधन प्रासंगिक राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

सुरक्षा और वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, शहर मांग के अनुसार उड़ान गतिविधियों के लिए विशेष उड़ान स्थल नामित कर सकता है।

अनुच्छेद 5 इस शहर के प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर इकाइयों और व्यक्तियों को यूएवी और उनके मुख्य घटकों की बिक्री या किराये पर प्रतिबंध है।

ई-वाणिज्य ऑपरेटर पिछले पैराग्राफ के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे।

मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के मुख्य घटकों की सूची संबंधित विभागों के साथ मिलकर नगर निगम के आर्थिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की जाएगी।

अनुच्छेद 6 इस शहर के प्रशासनिक क्षेत्र में यूएवी और उनके मुख्य घटकों का परिवहन या ले जाना निषिद्ध है; मौजूदा यूएवी को छोड़कर जिन्होंने वास्तविक नाम पंजीकरण और सूचना सत्यापन पूरा कर लिया है और मालिक या प्रबंधक द्वारा ले जाया जाता है।

अनुच्छेद 7 इस शहर में यूएवी और उनके मुख्य घटकों का भंडारण निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन करेगा:

(1) इस शहर की छठी रिंग रोड (छठी रिंग रोड सहित) के भीतर क्षेत्र के भीतर यूएवी और उनके मुख्य घटकों के लिए भंडारण स्थलों की स्थापना निषिद्ध है;

(2) इस शहर की छठी रिंग रोड के बाहर यूएवी और उनके मुख्य घटकों के भंडारण स्थल सुरक्षा मानकों को पूरा करेंगे और सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा मूल्यांकन पास करेंगे;

(3) इस शहर के प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर यूएवी और उनके मुख्य घटकों के लिए नए भंडारण स्थलों का निर्माण निषिद्ध है।

पहचान मानकों, सुरक्षा मानकों और भंडारण स्थलों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट तरीके संबंधित विभागों के साथ मिलकर नगरपालिका सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाएंगे।

अनुच्छेद 8 इस शहर में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का अवैध उत्पादन, संयोजन, स्प्लिसिंग और संशोधन निषिद्ध है; यूएवी ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम की अवैध हैकिंग और यूएवी फैक्ट्री के प्रदर्शन और मापदंडों में बदलाव भी प्रतिबंधित है।

अनुच्छेद 9 निम्नलिखित परिस्थितियों में, जहां यूएवी और उनके मुख्य घटकों की खरीद, परिवहन, या भंडारण वास्तव में आवश्यक है, संबंधित विभागों के साथ नगरपालिका सार्वजनिक सुरक्षा अंग द्वारा किए गए सुरक्षा मूल्यांकन के बाद विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी:

(1)आतंकवाद से मुकाबले और स्थिरता बनाए रखने, आपदा राहत, प्रमुख घटनाओं आदि की जरूरतों के लिए;

(2) शिक्षण, प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, उत्पादन, आदि के लिए स्कूलों, अनुसंधान संस्थानों और उत्पादन उद्यमों की जरूरतों के लिए;

(3) कृषि एवं वानिकी उत्पादन आदि की आवश्यकताओं के लिए;

(4) खेल प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं आदि की आवश्यकताओं हेतु।

विशेष सुरक्षा के लिए विशिष्ट उपाय संबंधित विभागों के साथ मिलकर नगरपालिका सार्वजनिक सुरक्षा अंग द्वारा तैयार किए जाएंगे।

अनुच्छेद 10 प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं के दौरान, सार्वजनिक सुरक्षा अंग, वास्तविक सुरक्षा और नियंत्रण आवश्यकताओं के आधार पर, यूएवी और इकाइयों और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उनके मुख्य घटकों की केंद्रीकृत सीलिंग जैसे अस्थायी प्रबंधन उपाय कर सकता है। यूएवी और उनके मुख्य घटकों के मालिक या प्रबंधक सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद 11 इकाइयाँ और व्यक्ति जो मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) को नियंत्रित करने वाले नियमों के उल्लंघन का पता लगाते हैं और उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अंगों या अन्य संबंधित विभागों को रिपोर्ट करते हैं, और जिनकी रिपोर्ट सत्यापित होती है, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

अनुच्छेद 12 इन विनियमों के अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 6 के उल्लंघन को सार्वजनिक सुरक्षा अंगों द्वारा सुधारने का आदेश दिया जाएगा; गंभीर मामलों में, यूएवी और उसके मुख्य घटकों को जब्त कर लिया जाएगा, और व्यक्तियों पर 500 से 5,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि इकाइयों पर 1,000 से 10,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन विनियमों के अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 का उल्लंघन करने पर सार्वजनिक सुरक्षा अंगों द्वारा उड़ान बंद करने का आदेश दिया जाएगा और 500 युआन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है; गंभीर मामलों में, अवैध उड़ान में इस्तेमाल किए गए यूएवी को जब्त कर लिया जाएगा और 1,000 से 10,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जाएगा।

इन विनियमों के अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2 के उल्लंघन को बाजार पर्यवेक्षण विभाग द्वारा सुधारने का आदेश दिया जाएगा और 10,000 से 100,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है; इन नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों पर 20,000 से 100,000 युआन के बीच का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन विनियमों के अनुच्छेद 8 और 10 के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक सुरक्षा अंगों द्वारा मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और उसके मुख्य घटकों को जब्त कर लिया जाएगा। व्यक्तियों पर 500 से 5,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है, और संगठनों पर 1,000 से 10,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 13 इन विनियमों के अनुच्छेद 7 के अनुच्छेद 1 के आइटम 1 और 3 के उल्लंघन के परिणामस्वरूप भंडारण स्थल बंद हो जाएगा और सार्वजनिक सुरक्षा अंगों द्वारा भंडारण स्थल के भीतर यूएवी और उसके मुख्य घटकों के निपटान की समय सीमा तय हो जाएगी। व्यक्तियों पर 500 से 5,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है, और संगठनों पर 5,000 से 50,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि समय सीमा के भीतर निस्तारण पूरा नहीं हुआ तो यूएवी और उसके मुख्य घटकों को जब्त कर लिया जाएगा।

इन विनियमों के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के आइटम 2 के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक सुरक्षा अंगों द्वारा सुधार के आदेश दिए जाएंगे। सुधार न करने पर यूएवी और उसके मुख्य घटकों को जब्त कर लिया जाएगा। व्यक्तियों पर 500 से 5,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है, और संगठनों पर 5,000 से 50,000 युआन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 14 इन विनियमों का उल्लंघन जो सार्वजनिक सुरक्षा प्रशासन का उल्लंघन है, उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा; जो अपराध बनता है उस पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

अनुच्छेद 15 स्वयं संचालित उड़ने वाले खिलौनों और हवाई वस्तुओं के लिए प्रबंधन उपाय वास्तविक जरूरतों के अनुसार नगरपालिका लोगों की सरकार द्वारा तैयार किए जाएंगे।

अनुच्छेद 16 ये नियम 1 मई, 2026 को लागू होंगे।

news-263-148

जांच भेजें