सामान्य पासपोर्ट रखने वाले नागरिकों के लिए चीन और सोलोमन द्वीप के बीच वीज़ा छूट समझौता जल्द ही प्रभावी होगा
एडीबी एयरपोर्ट लाइट,
हवाई क्षेत्र की रोशनी,
एलईडी मार्गदर्शन संकेत,
टैक्सीवे स्टॉप लाइट.

4 दिसंबर, 2024 को नागरिक उड्डयन संसाधन नेटवर्क के अनुसार: "कांसुलर एक्सप्रेस" के अनुसार, साधारण पासपोर्ट रखने वाले नागरिकों के लिए वीजा की पारस्परिक छूट पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और सोलोमन द्वीप सरकार के बीच समझौता होगा। 28 दिसंबर, 2024 को प्रभावी होगा।
समझौते के अनुसार, चीन या सोलोमन द्वीप के वैध साधारण पासपोर्ट रखने वाले नागरिक, जो अन्य अनुबंधित पक्ष के माध्यम से प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं या पारगमन करते हैं, उन्हें 30 दिनों से अधिक के एकल प्रवास और इससे अधिक के संचयी प्रवास के लिए वीजा से छूट दी जाती है। हर 180 दिन में 90 दिन. यदि आपको अन्य अनुबंधित पक्ष के क्षेत्र में 30 दिनों से अधिक रहने की आवश्यकता है, या प्रत्येक 180 दिनों में 90 दिनों से अधिक का संचयी प्रवास है, या क्षेत्र में कार्य, अध्ययन, निपटान, समाचार रिपोर्टिंग और अन्य गतिविधियों में संलग्न होना है अन्य अनुबंधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होने पर, आपको अन्य अनुबंधित पक्ष में प्रवेश करने से पहले संबंधित वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि आप अप्रत्याशित घटना के कारण समझौते में निर्दिष्ट वीज़ा-मुक्त प्रवास अवधि के भीतर देश नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपको प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ प्रवास अवधि के विस्तार के लिए स्थानीय सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए।
चीन और सोलोमन द्वीप की सरकारों ने 2022 में "सार्वजनिक सेवा के लिए राजनयिक, आधिकारिक, सेवा और साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की पारस्परिक छूट पर समझौते" पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों के प्रासंगिक पासपोर्ट धारक दूसरे देश में वीजा-मुक्त प्रवेश कर सकते हैं और 30 दिनों से अधिक न रहें।
